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वेतन में टीडीएस: नियोक्ताओं के लिए टीडीएस जमा नियमों में आज 1 अक्टूबर से ढ़िल दी गई : इसका क्या मतलब है ?

वेतन में टीडीएस

वेतन में टीडीएस: नियोक्ताओं के लिए टीडीएस जमा नियमों में आज 1 अक्टूबर से ढ़िल दी गई : इसका क्या मतलब है ? Image Credit- Gettyimages.in

1 अक्टूबर, 2024 से नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर कटौती टीडीएस करने के लिए एक विस्तारित अवधि दी जाएगी।

टीडीएस नियम : नियोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने कंपनियों के लिए कर्मचारियों के वेतन पर स्रोत पर कटौती (टीडीएस) जमा करने के नियमों में ढ़िल दी है। नियोक्ताओं के पास अब 1 अक्टूबर, 2024 से कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कटौती टीडीएस काटने के लिए अधिक समय होगा। संशोधित नियोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सरकार को टीडीएस फाइलिंग जमा करने के लिए अतिरिक्त समय देता है।

टीडीएस या स्रोत पर कर कटौती, वह राशि है जिसे नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से काटते हैं और सरकार को हस्तांतरित करते हैं। आयकर अधिनियम के अनुसार, नियोक्ता को प्रासंगिक स्लैब दरों के अनुसार वेतन आय पर टीडीएस काटना चाहिए। आमतौर पर टीडीएस जमा करने की नियत तारीख हर महीने की 7 तारीख होती है, जो कि कर्मचारियों के वेतन से कटौती किए जाने का अगला महीना होता है।

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1 अक्टूबर, 2024 से नियोक्ताओं को कर्मचारियों के वेतन से स्रोत पर कर कटौती टीडीएस काटने के लिए विस्तारित अवधि दी जाएगी। संशोधित नियम कंपनियों को टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तक टीडीएस जमा करने की अनुमति देते हैं, जो कि पिछले समय सीमा से 20 दिन अधिक है। पहले व्यवसायों को डिफॉल्ट की सूचना मिलने से 60 दिनों के भीतर टीडीएस जमा करना आवश्यक था। हालांकि, अपडेट किए गए दिशा निर्देशों के साथ कंपनियों के पास अब टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तक टीडीएस जमा करने की सुविधा है, जिससे दंड से बचा जा सकता है।

टीडीएस नियमों में हाल ही में किए गए बदलावों से व्यवसायों को सरकार को टीडीएस भुगतान जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। यह समय समायोजन कर्मचारियों के टीडीएस क्रेडिट से समझौता किए बिना कंपनियों को लाभ पहुंचता है। हालांकि, निर्धारित तिथि तक काटे गए करों को जमा करना करने पर आयकर विभाग कंपनियों को समय पर टीडीएस रिटर्न दाखिल न करने के लिए अभियोजन नोटिस जारी कर सकता है।

यदि नियोक्ता टीडीएस का भुगतान नहीं करता है तो क्या होगा ?

जब नियोक्ता टीडीएस काट लेता है लेकिन उसे जमा नहीं करता है तो कर्मचारी टीडीएस क्रेडिट का दावा करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थितियों में आयकर अधिनियम की धारा 205 कर्मचारियों को दोहरे कराधान से सुरक्षा प्रदान करती है, इस शर्त पर कि वह अपनी आय से टीडीएस कटौती को प्रमाणित कर सकते हैं। टीडीएस क्रेडिट का दावा करने तथा किसी भी अतिरिक्त कर देयता से बचने के लिए व्यक्तियों को आयकर विभाग को यह साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उनके वेतन से कर काटा गया है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

10 सितंबर 2024, को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए एक फैसले में यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था कि किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा उसके वेतन से स्रोत पर कर कटौती टीडीएस जमा ना करने के लिए दंड का सामना नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से टैट कंसलटेंसी सर्विसेज के कर्मचारियों से जुड़े मामले को संबोधित करते हुए, जिन्हें टीडीएस दावों में विसंगतियों के बारे में आयकर विभाग से डिमांड नोटिस मिले थे, इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की।

इसके अलावा, यह मुद्दा (TCS) से आगे बढ़ गया क्योंकि एडटेक फर्म बायजू के पूर्व कर्मचारियों को भी टीडीएस का भुगतान न करने के लिए आयकर विभाग से नोटिस का सामना करना पड़ा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) की मुंबई पीठ ने अप्रैल में इस रूख को मजबूत करते हुए स्पष्ट किया की वेतन आय से संबंधित टीडीएस के सबूत का भार कर्मचारियों पर है, नियोक्ता पर नहीं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए गए आदेश में कहा, हमें लगता है की धारा 205 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि करदाता को उस सीमा तक खुद कर का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जिस सीमा तक करदाता की आए से कर काटा गया है इस प्रावधान के पीछे उद्देश्य और उद्देश्य यह है कि जो वर्तमान मामले में कर जमा करने की दायित्व नियोक्ता पर है और यदि नियोक्ता ने चुक की है, तो ऐसे कर का भुगतान करने का दायित्व कर्मचारियों पर नहीं डाला जा सकता है।

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